GST Council  (जीएसटी परिषद) की 7अक्टूबर,2026 को हुई 52वीं बैठक हुई जिस बैठक में कई मुद्दे उठाए गए थे। राज्यों के हित मे उनके राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए शुरू में पांच वर्ष के लिए लाया गया था। अब सरकार ने कहा के 2026 के बाद इस पर चर्चा कर सकती है। गैर भाजपा शासित राज्यों ने यह मुद्दा बडे जोर शोर से उठाया था। उनका कहना था की कोविड के चलते उनपर पहले ही बहोत बोझ आ पड़ा था और उनकी माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। आपको मालूम होना चाहिए के कई राज्योने कोविड के वक़्त सरकार से कर्ज लिया था।

एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान राज्यों को जो माली नुकसान पहुंचा था उसकी भरपाई के लिए केंद्र ने जो कर्ज लिया था, उसे चुकाने की समय सीमा मार्च, 2026 है। अब उसी डेडलाइन पर सरकार विचार करने का सोच रही है।

इसी कड़ी मे Gst Council जीएसटी काउंसिल मार्च, 2026 के बाद विलासिता वाली वस्तुओं पर compensation cess लगाकर जमा किए गए राजस्व के बंटवारे पर चर्चा करेगी।

GST Council
GST Council  की 7 अक्टूबर,2023 को हुई 52वीं बैठक

GST को लागू करने के बाद राज्यों के राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए शुरू में पांच वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति उपकर (compensation cess ) लाया गया था। क्षतिपूर्ति उपकर जून, 2022 में समाप्त हो गया, लेकिन इसके जरिये जमा की गई राशि का इस्तेमाल 2.69 लाख करोड़ रुपये के मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए किया जा रहा है, जो केंद्र ने कोरोना के दौरान कर्ज लिया था। ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। लेकिन राज्य के वित्त मंत्री कुछ और कह रहे है।

GST Council के छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री सिंह देव ने कहा कि जीएसटी compensation cess खाते के तहत जुटाए गए कर का मुद्दा कर्नाटक सरकार ने पहली बार उठाया था। उन्होंने कहा, ‘मार्च 2026 के बाद उपकर राशि का क्या होगा! जब कोई मुआवजा नहीं है, तो आप उपकर राशि का क्या करेंगे! क्या उपकर होगा या किसी दूसरे नाम से उपकर होगा। क्या यह किसी दूसरे मकसद के लिए होगा।

आप इसका बंटवारा कैसे करेंगे, क्या इसका आधार 2015-16 वित्त वर्ष होगा या कोई नई तारीख होगी! इस पर परिषद की सर्वसम्मति यह थी कि यदि आप इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हमें एक नए वित्त वर्ष (आधार वर्ष) के बारे में बात करनी चाहिए।’

GST Council मे सभी राज्यों के वित्तमंत्री होते है है जो हर मीटिंग के द्वोरान अपना अपना पक्ष रखते है। और सरकार को सुझाव भी देते रहते है।

Frequently Asked Questions (सवाल जवाब)

Q#1. भारत में जीएसटी परिषद क्या है?

वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council) वस्तु एवं सेवा कर को लेकर  मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सुझाव करने के लिए एक संवैधानिक संस्था है।

Q#2. भारत में जीएसटी परिषद के क्या काम होता है?

GST Council के काम में प्रमुख काम वस्तुओं और सेवाओं पर सिफारिशें, सुझाव करना शामिल है वो GST के अंदर होने वाले बदलावों पर नजर रख सकता है। और कुछ बदलाव कर सकता है, लेकिन सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी कौंसिल मे शामिल होते है वो भी अपने अपने सुझाव वक्ती तोर पर देते रहते है।

GST Council किसी वस्तु पर कितना GST रखना है और परिस्थिति के अनुसार उसे बदल भी सकता है।

Q#3. भारत में जीएसटी परिषद पर किसका नियंत्रण होता है?

GST Council (वस्तु और सेवा कर) परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं, जिसको भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।